रांची। झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) ने राज्य के सभी जिलों के शिक्षा अधिकारियों और कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए 12.11 करोड़ रुपये से अधिक की राशि आवंटित कर दी है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने 11 सितंबर, 2026 को पत्र जारी कर सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए हैं।
यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक स्थापना, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी स्थापना और प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी स्थापना के अंतर्गत वेतन मद में खर्च की जाएगी। आवंटन में राजधानी रांची को सर्वाधिक राशि मिली है। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला भी प्रमुख आवंटन पाने वाले जिलों में शामिल हैं।
विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 या उससे पूर्व (और 15 नवंबर 2000 के पूर्व) के बकाया वेतन का भुगतान प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा (उच्च न्यायालय के मामलों को छोड़कर)। पूर्व में दी गई असामंजित अग्रिम राशि की वसूली नियमित वेतन से प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश दिया गया है।
निकासी एवं व्ययन अधिकारी को आयकर और व्यावसायिक कर की ससमय कटौती सुनिश्चित करने को कहा गया है। लापरवाही बरतने पर डीडीओ व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। सरकारी आवासों में रहने वाले कर्मियों के वेतन से नियमानुसार लाइसेंस फीस की कटौती की जाएगी।
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