अभिनेता इमरान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट की फटकार, देश छोड़ने वाले नोटिस पर रोक

मुंबई देश
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मुंबई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान को कड़ी फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने सिर्फ मौखिक बयान या आश्वासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अभिनेता से बिना शर्त माफी मांगने का निर्देश दिया। देश छोड़ने वाले नोटिस पर अंतरिम रोक को 7 दिसंबर तक बढ़ा दिया है।

अदालत ने कहा कि किसी विदेशी या ओसीआई (OCI) कार्ड धारक को विरोध प्रदर्शन करने का मौलिक अधिकार नहीं है। ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है।

मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की पीठ ने सुनवाई के दौरान सवाल उठाया कि जन्म से अमेरिकी नागरिकता रखने वाले व्यक्ति, जो भारत की चुनावी प्रक्रिया से सीधे प्रभावित भी नहीं हैं, वे राजनीतिक प्रदर्शनों में हिस्सा क्यों ले रहे थे?

अदालत ने कहा कि एक सेलिब्रिटी होने के नाते उनके सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों का असर जनता पर पड़ता है। पीठ ने टिप्पणी की, “कल्पना कीजिए कि यदि कोई भारतीय नागरिक अमेरिका में जाकर वहां के आंतरिक मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करने लगे तो क्या होगा?”

हाई कोर्ट ने सिर्फ मौखिक बयान या आश्वासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अभिनेता से बिना शर्त माफी मांगने और भविष्य में ऐसे किसी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल न होने का हलफनामा देने का आदेश दिया।

बताते चलें कि 10 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने अगस्त क्रांति मैदान में चुनाव आयोग के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के दौरान इमरान खान को हिरासत में लिया था। इसके बाद विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय ने इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का निर्देश दिया था।

इमरान खान के वकील वेंकटेश धोंड ने तर्क दिया कि अभिनेता का जन्म अमेरिका में हुआ था। उनके पास ओसीआई (OCI) कार्ड है, लेकिन वे अपना पूरा जीवन भारत में ही बिता चुके हैं। अदालत में बिना शर्त माफी और दोबारा ऐसा नहीं करने का वचनपत्र सौंपे जाने के बाद हाई कोर्ट ने FRRO के देश छोड़ने वाले नोटिस पर अंतरिम रोक को 7 दिसंबर तक बढ़ा दिया है।

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