ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की नियुक्ति पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक, स्टेट हेल्थ सोसाइटी से जवाब तलब

देश बिहार
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पटना। पटना हाइकोर्ट ने ट्रीटमेंट सुपरवाइजर की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्टेट हेल्थ सोसाइटी को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। जस्टिस पी बी बजन्थरी ने सोनु कुमार व अन्य की ओर से दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल इन पदों पर नियुक्ति पर रोक लगा दी है।

याचिकाकर्ता ने इस पद पर नियुक्ति के लिए सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स को भी शामिल करने का आदेश देने का आग्रह किया गया है। इसके लिए राज्य के स्टेट हेल्थ सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक के हस्ताक्षर से विज्ञापन जारी किया गया था। इस मामले में राष्ट्रीय यक्ष्मा संशोधित प्रोग्राम, स्टेट हेल्थ सोसाइटी व केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस और पूर्व में नियुक्ति के लिए मान्यता प्राप्त सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स की योग्यता रखने वाले भी एसटीएस के पद पर नियुक्ति के योग्य होंगे।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विजय कुमार सिंह ने बताया कि मान्यता प्राप्त सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स की योग्यता रखने उम्मीदवारों समेत याचिकाकर्ता को सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति देने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया गया है।

इन सभी याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के बिहार पैरा मेडिकल, पैरा डेंटल एग्जामिनेशन कमेटी की ओर से संचालित की गई सेनेटरी इंस्पेक्टर कोर्स को पास किया है। अगली तारीख में इस मामले पर आगे भी सुनवाई होगी।