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भ्रम में नहीं रहें, शनिवार से सोमवार तक जारी रहेगा लॉकडाउन, इन्‍हें मिली है छूट

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची (झारखंड)। फेस्टिव सीजन को देखते हुए रविवार को सभी तरह के दुकान और संस्थान को खोलने की विशेष छूट देने संबंधी कई खबरें वायरल हो रही है। कृपया भ्रम में नहीं रहें। रांची जिला प्रशासन ने इस तरह की खबर का खंडन कि‍या है। प्रशासन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अलावा किसी भी तरह की नयी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है।

राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव को देखते हुए पूर्व में छूट को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देश के अनुसार सभी तरह के दुकान शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।

रविवार को इसे खोलने की अनुमति

◆ ग्रॉसरी आइटम्स शॉप्स

◆ मिष्टान भंडार

◆ पोल्ट्री

◆ मिल्क आउटलेट

◆ एक्साइज शॉप

◆ सैंड शॉप्स

◆ ठेले पर फल, सब्जी बिक्री की अनुमति

◆ बार-रेस्टोरेंट

इन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं

◆ दवाखाना

◆ डायग्नोस्टिक सेंटर/क्लीनिक

◆ हॉस्पिटल

◆ पेट्रोल पंप

◆ एलपीजी/सीएनजी आउटलेट

◆ राष्ट्रीय/राज्य राज मार्ग स्थित ढाबा

◆ कोल्ड स्टोरेज

◆ वेयरहाउस

रविवार को इसकी अनुमति है

◆ रात 11 बजे तक रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ ग्राहकों को बैठाकर चलाने की अनुमति है।

◆ रविवार सहित हफ्ते के सभी दिन क्लब रात 10 बजे तक खुला रखने की अनुमति है

रविवार को इन्हें बंद रखना है

◆ सिनेमा हॉल

◆ मल्टीप्लेक्स/थिएटर

◆ सोमवार से शनिवार सिनेमा हॉल मल्टीप्लेक्स/थिएटर रात के 8 बजे तक 50% क्षमता के साथ खोले जा सकते हैं।

ये पूरी तरह बंद रहेंगे

उपर्युक्त दुकान/ संस्थान को छोड़कर हर तरह के दुकान जैसे कपड़ा दुकान, ज्वेलरी शॉप, जूते के दुकान, सैलून, स्टेशनरी शॉप्स, हार्डवेयर, बर्तन के दुकान, मोबाइल/इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप्स एंड रिपेयरिंग सेंटर इत्यादि पूरी तरह से बंद रहेंगे।