केरल। सुप्रीम कोर्ट ने केरल के कोट्टियूर में रहने वाली बलात्कार पीड़िता की याचिका को ख़ारिज कर दिया है। इस याचिका में पीड़िता ने बलात्कार करने वाले पूर्व पादरी से शादी करने की इजाजत मांगी थी।
बता दें, इस मामले में पूर्व पादरी सजा काट रहा है। उसने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसे ख़ारिज कर दिया गया है। इस याचिका में उसने बलात्कार पीड़िता से शादी करने के लिए जमानत देने की गुजारिश की थी। पीड़िता घटना के वक्त नाबालिग थी और उसने एक बच्चे को जन्म दिया है।
न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा, हाई कोर्ट ने सोच-समझकर निर्णय लिया है और हम इसमें दखल नहीं देना चाहेंगे। उन्होंने ने पीड़िता से कहा कि वह शादी की याचिका को लेकर निचली अदालत जा सकती हैं।