पलामू DEO कार्यालय में अवकाश मामले पर कार्रवाई, लिपिक निलंबित

झारखंड
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  • मेडिकल लापरवाही नहीं, मरीज के इनकार से बढ़ी जटिलता

पलामू। श्रीमती भारती पाण्डेय से जुड़े चिकित्सीय एवं विभागीय मामले में प्रशासनिक स्तर पर स्पष्ट स्थिति सामने आई है। इस प्रकरण में प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, पलामू प्रमंडल मेदिनीनगर के 26 जुलाई 2026 के पत्र (पत्रांक 193) के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के लिपिक ईश्वरी दयाल राम को निलंबित कर दिया गया है।

साथ ही, अरुण कुमार गिरि (लिपिक) का प्रतिनियोजन जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू से हटाकर क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, रंका (गढ़वा) में कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार, 21 जुलाई, 2026 को सोना नर्सिंग होम में डॉ ऋषिता सिंह (एमएस/गायने) द्वारा जांच के दौरान मरीज को Leaking P/V की शिकायत पाई गई थी। चिकित्सक ने तत्काल चिकित्सीय देखरेख के लिए भर्ती होने की सलाह दी थी, लेकिन श्रीमती पाण्डेय ने भर्ती होने से इंकार कर दिया।

इसके बाद 24 जुलाई, 2026 को पुनः उन्हें भर्ती होने की सलाह दी गई, जिसे भी उन्होंने नहीं माना। अंततः 25 जुलाई 2026 को जब वे पुनः सोना नर्सिंग होम पहुंचीं, तब जांच (अल्ट्रासाउंड) में शिशु मृत पाया गया। चिकित्सकीय प्रक्रिया के तहत मृत शिशु का प्रसव कराया गया।

इधर, विभागीय स्तर पर यह भी स्पष्ट हुआ है कि श्रीमती भारती पाण्डेय द्वारा मातृत्व अवकाश के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया था। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में शिशु देखभाल अवकाश के लिए आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें अपनी 7 वर्षीय पुत्री अदिति कुमारी की देखभाल के लिए अवकाश लेने का उल्लेख किया गया था।

आवेदन एवं शपथ पत्र के आधार पर, विभागीय नियमों के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू ने 25 जुलाई, 2026 को 185 दिनों के शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की गई।

पलामू जिला प्रशासन का कहना है कि पूरे मामले में तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है। भविष्य में इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

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