नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने एंटी-पेपर लीक बिल, 2024 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस बिल पर सोमवार को संसद में विचार और पास होने की संभावना है। इसमें कई कड़े प्रावधान किए गए हैं।

ये मुख्य प्रावधान
संगठित पेपर लीक गिरोहों और इसमें शामिल कंपनियों/संस्थानों पर 10 करोड़ रुपये तक के भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान।
पेपर लीक के मामलों में दोषी पाए जाने वाले मुख्य साजिशकर्ताओं और संस्थागत अधिकारियों को 5 से 10 साल तक की सख्त सजा।
मामलों को सालों तक लटकाए बिना समयबद्ध तरीके से निपटाने के लिए विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे, जो लगभग 3 महीने की तय सीमा के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाएंगे।
इस कानून के तहत दर्ज मामले संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे यानी आरोपियों को आसानी से जमानत नहीं मिलेगी।
संसद में होगा पेश
सरकार इस संशोधित विधेयक को संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को सदन में प्रस्तुत करने की तैयारी में है। ‘सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) कानून’ को और अधिक प्रभावी और कठोर बनाना।
ये परीक्षा दायरा में
इसके तहत NTA, UPSC, SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड, IBPS जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं शामिल हैं।
सरकार का रुख
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा और fast-track courts के जरिए आरोपियों को तुरंत सजा दिलाई जाएगी।”
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