वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन, ऐसा करने वाला देश का पहला राज्‍य बना मध्‍य प्रदेश

मध्य प्रदेश देश
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भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है। मध्य प्रदेश, नए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत अपने बोर्ड का पुनर्गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर राज्य सरकार ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है।

किसे मिली जिम्मेदारी

इस 10 सदस्यीय मध्य प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड की कमान एक बार फिर डॉ. सनवर पटेल को सौंपी गई है।

अन्य प्रमुख सदस्य : पूर्व केंद्रीय मंत्री नज़मा हेपतुल्ला, आतिफ अकील (विधायक, भोपाल उत्तर), फैज़ान खान (उज्जैन), फातिमा चौधरी (इंदौर), शाइस्ता सुल्तान (पार्षद, भोपाल) और शबाना खान (पार्षद, रतलाम)।

हिंदू सदस्य : मनोज मालपानी (इंदौर), अनिमेष भार्गव (राघोगढ़, गुना)-ये वित्तीय क्षेत्र से जुड़े हैं। भाजपा के मीडिया पैनलिस्ट भी हैं।

पदेन सदस्य :  पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के कमिश्नर (आयुक्त) भी इसके सदस्य होंगे।

इस बदलाव की वजह

वक्फ अधिनियम, 1995 के पुराने नियमों के मुताबिक, चेयरमैन को छोड़कर बोर्ड के सभी सदस्यों का मुस्लिम होना अनिवार्य था। गैर-मुस्लिमों को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं था।

हाल ही में हुए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में पारदर्शिता, आधुनिक प्रशासन और जवाबदेही बढ़ाने के लिए गैर-मुस्लिम सदस्यों और कम से कम दो महिला सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य किया गया है। इसी नए कानून का पालन करते हुए मध्य प्रदेश ने सबसे पहले इस बदलाव को जमीन पर उतारा है।

वक्फ बोर्ड का काम

वक्फ बोर्ड एक वैधानिक संस्था है। इसका मुख्य काम राज्य भर में मौजूद वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और संरक्षण करना है। वक्फ संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड रखना। उनसे होने वाली आय और उनके सही इस्तेमाल की निगरानी करना।

संपत्तियों को अवैध कब्जों और अतिक्रमण से बचाना। यह सुनिश्चित करना कि इन संपत्तियों का उपयोग धार्मिक, शैक्षणिक और सामाजिक कल्याण के कार्यों के लिए ही हो।

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