धर्म परिवर्तन को लेकर आया नया कानून, इतनी होगी सजा, इतना जुर्माना

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छत्तीसगढ़। धर्म परिवर्तन को लेकर राज्य सरकार ने नया और कड़ा कानून लागू किया है। नए कानून के तहत शादी से पहले या शादी के बाद यदि किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन बल, प्रलोभन, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव या केवल विवाह के उद्देश्य से कराया जाता है, तो इसे गैर-कानूनी माना जाएगा।

यह कानून राज्य के पुराने 1968 के धर्म स्वतंत्रता कानून की जगह लाया गया है। इसमें पहले की तुलना में कहीं अधिक सख्त दंड का प्रावधान किया गया है।

कानून की प्रमुख बातें

विवाह के जरिए धर्म परिवर्तन या धर्म परिवर्तन कराने के उद्देश्य से किया गया विवाह कानून के दायरे में आएगा। बल, धोखाधड़ी, लालच, अनुचित प्रभाव या डिजिटल माध्यमों से कराए गए धर्म परिवर्तन भी अपराध माने जाएंगे। धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया और अधिकारियों को सूचना देना अनिवार्य किया गया है।

सजा का प्रावधान

अवैध धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 10 वर्ष तक की जेल और कम से कम ₹5 लाख जुर्माना लगाया जा सकता है।

यदि पीड़ित महिला, नाबालिग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी या अन्य संवेदनशील वर्ग से है, तो सजा 10 से 20 वर्ष तक की कैद और कम से कम ₹10 लाख जुर्माना हो सकती है।

सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास और ₹25 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है।

सरकार का पक्ष

छत्तीसगढ़ सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य जबरन, धोखे या प्रलोभन देकर कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना और कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

विपक्ष और आलोचना

विपक्षी दलों एवं कुछ सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने इस कानून पर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इसकी कुछ धाराओं का दुरुपयोग हो सकता है। इससे स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता प्रभावित होने की आशंका है।

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