फायरिंग और तोड़फोड़ मामले में खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत

बिहार देश
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पटना। बिहार के चर्चित शिक्षक और यूट्यूबर फैसल खान (खान सर) को फायरिंग और तोड़फोड़ मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना की एक अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। इससे जांच पूरी होने तक उन्हें तत्काल गिरफ्तारी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

जानकारी हो कि 2 जून को पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज संस्थान के बाहर हिंसा, तोड़फोड़ और फायरिंग की घटना हुई थी। आरोप है कि कुछ लोगों ने संस्थान पर हमला किया, पोस्टर फाड़े और पथराव किया।

इसके बाद खान सर के संस्थान के दो सुरक्षा गार्डों द्वारा गोली चलाने का मामला सामने आया। पुलिस ने दोनों गार्डों को हिरासत में लिया और बाद में खान सर का नाम भी प्राथमिकी में जोड़ दिया।

खान सर की ओर से उनके वकील ने अदालत में कहा कि उनके मुवक्किल का फायरिंग की घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। उन्हें बदनाम करने की साजिश के तहत मामले में फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि यदि पुलिस को पूछताछ करनी है तो खान सर जांच में सहयोग करने को तैयार हैं।

सुनवाई के बाद अदालत ने खान सर को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। यह आदेश अंतिम निर्णय नहीं है, बल्कि जांच और आगे की कानूनी प्रक्रिया के दौरान उन्हें अस्थायी संरक्षण प्रदान करता है।

पुलिस की जांच जारी रहेगी। अदालत के अंतिम आदेश और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। फिलहाल खान सर गिरफ्तारी से सुरक्षित हैं, लेकिन मामले की सुनवाई और जांच दोनों जारी रहेंगी।

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