पटना। बिहार की राजनीति में इन दिनों मंत्री दीपक प्रकाश का पद चर्चा का विषय बना हुआ है। हालिया घटनाक्रम के बाद उनकी कुर्सी पर संकट की अटकलें तेज हो गई हैं।
दीपक प्रकाश मई, 2026 में बिहार सरकार में मंत्री बने थे। हालांकि, वे वर्तमान में ना तो विधायक हैं और ना ही विधान परिषद के सदस्य। भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे छह महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होता है।
हाल ही में बिहार विधान परिषद की सीटों के लिए एनडीए उम्मीदवारों की घोषणा हुई, लेकिन दीपक प्रकाश को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। इसके बाद सवाल उठने लगे कि वे सदन के सदस्य कैसे बनेंगे और क्या उन्हें अंततः मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है।
दीपक प्रकाश की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई है। याचिका में उनकी मंत्री नियुक्ति की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इससे राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर दबाव बढ़ गया है।
दीपक प्रकाश के पिता और उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा है कि उनके बेटे को अभी इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। उनका तर्क है कि मंत्री बनने के बाद अभी केवल एक महीना हुआ है। संवैधानिक रूप से छह महीने की अवधि उपलब्ध है।
यदि अगले कुछ महीनों में दीपक प्रकाश किसी सदन के सदस्य बन जाते हैं, तो उनका मंत्री पद सुरक्षित रह सकता है।
यदि वे छह महीने के भीतर विधायक या विधान पार्षद नहीं बन पाते, तो संवैधानिक प्रावधानों के तहत उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिका का फैसला भी उनकी राजनीतिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है।
दीपक प्रकाश का मामला केवल एक मंत्री की कुर्सी तक सीमित नहीं है। यह एनडीए में राष्ट्रीय लोक मोर्चा और भाजपा-जेडीयू के रिश्तों तथा उपेंद्र कुशवाहा की राजनीतिक ताकत की भी परीक्षा माना जा रहा है।
फिलहाल दीपक प्रकाश मंत्री बने हुए हैं, लेकिन एमएलसी टिकट न मिलने और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के कारण उनकी कुर्सी पर अनिश्चितता बनी हुई है।
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