- जिला प्रशासन को मिली गुप्त सूचना पर हुई कार्रवाई
रांची। राजधानी रांची के पंडरा में अवैध अल्ट्रासाउंड मशीन का संचालन किया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर 7 जून, 2026 को छापा मारा गया। तीन लोगों को मौके पर पकड़ा गया।
जानकारी हो कि रवि स्टील चौक, पंडरा से लगभग 300 मीटर की दूरी पर शराब दुकान के सामने वाली गली में एक अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर चलाया जा रहा था। जिला प्रशासन को इसकी गुप्त सूचना मिली।
इसे लेकर उपायुक्त के निर्देश पर असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के आदेश छापेमारी की गई। इस दौरान तीन व्यक्तियों को पोर्टेबल यूएसजी मशीन के साथ गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। इस दौरान एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, श्रीमती स्मृति, रातु थाना, पीसी एंड पीएनडीटी के कर्मी एवं सम्बंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
पकड़े गए आरोपियों में सुरंजन कुमार (पिता-पुत्र युधेश्वर प्रसाद), अकाश कुमार (पिता-पुत्र रंभू साहू) और शीला कुमारी (पुत्री-महेन्द्र महतो) शामिल हैं।
बिना उचित पंजीकरण के अल्ट्रासाउंड मशीन का संचालन गैर-कानूनी है। यह पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का सीधा उल्लंघन है। इस एक्ट के अंतर्गत लिंग निर्धारण पूर्णतः प्रतिबंधित है।
असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने रातु थाना प्रभारी को पत्र लिखकर उक्त तीनों आरोपियों के विरुद्ध पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने और संबंधित साक्ष्यों सहित पूरे मामले पर कोर्ट में दिया जाएगा।
इस संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने कहा कि सरकार की कठोर नीति के अनुरूप राज्य में किसी भी प्रकार के लिंग निर्धारण या अवैध अल्ट्रासाउंड प्रैक्टिस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जनजातीय बहुल क्षेत्र में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूत करने के लिए ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों पर सख्त नजर रखी जा रही है।
सिविल सर्जन सदर ने सभी चिकित्सकों, अल्ट्रासाउंड केंद्र संचालकों और संबंधित व्यक्तियों को चेतावनी दी है कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें मशीन जब्त, लाइसेंस रद्द और जेल की सजा भी शामिल है।
जनता से अपील की गई है कि यदि किसी को भी अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्र या लिंग निर्धारण की गतिविधि की जानकारी हो तो तुरंत निकटतम थाने या मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, रांची में सूचना दें।
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