बकरीद को लेकर जारी किए गए दिशा-निर्देश, उल्‍लंघन पर होगी कार्रवाई

नई दिल्ली देश
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नई दिल्ली। बकरीद (ईद-उल-अजहा) से पहले दिल्‍ली सरकार ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने साफ किया है कि त्योहार के दौरान पशु कुर्बानी से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जारी निर्देशों के अनुसार, दिल्ली में गाय, बछड़े और ऊंट की कुर्बानी पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सरकार ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति इन पशुओं की कुर्बानी करता पाया गया, तो उसके खिलाफ बिना पूर्व नोटिस के आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी अनधिकृत स्थान पर कुर्बानी करने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई व्यक्ति अवैध या अस्वीकृत जगह का इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा, कुर्बानी के बाद निकलने वाले अपशिष्ट को सीवर, नालियों या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने पर रोक लगाई गई है। प्रशासन ने नगर निकायों और संबंधित विभागों को सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रभावित न हो।

दिल्ली सरकार ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। निर्देशों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन होते देखता है, तो वह इसकी सूचना पुलिस या दिल्ली सरकार के विकास विभाग को दे सकता है।

सरकार का कहना है कि ये दिशा-निर्देश कानून-व्यवस्था बनाए रखने, पशु संरक्षण कानूनों का पालन कराने और त्योहार के दौरान स्वच्छता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किए गए हैं।

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