डबल मर्डर में पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद शरीफ को सेवा से बर्खास्त

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तेलंगाना। डबल मर्डर में पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद शरीफ को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया है। सूर्यापेट जिले के पुलिस अधीक्षक के. नरसिम्हा ने मोटेड मंडल मुख्यालय पर एक विवाहित जोड़े की हुई हत्‍या पर यह कार्रवाई की।

मोटेड पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल शरीफ और जे. सुंदर पर 11 अगस्त को ₹3 लाख के बकाया ऋण को लेकर बिक्या तांडा के रहने वाले हलावथ नागुलु और हलावथ बुबा की हत्या करने का आरोप है।

आरोपियों ने कथित तौर पर दंपति की हत्या करने के बाद उनके शवों को मंडल मुख्यालय पर ही एक कृषि भूमि में दफना दिया था। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सुरागों के आधार पर कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।

कानून-रक्षक की स्थिति में होने के बावजूद कांस्टेबल शरीफ की इस गंभीर संलिप्तता को जिला पुलिस ने बेहद गंभीरता से लिया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के बाद एसपी के. नरसिम्हा ने उसे सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया।

इस मामले में एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधान भी जोड़े गए हैं। मामले की तेजी से सुनवाई और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए एक डीएसपी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। पुलिस इस केस को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पर काम कर रही है।

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