कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश पर राज्य सरकार ने नया आदेश जारी किया है।
यह आदेश 20 मई 2026 से तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नए आदेश के तहत अब CAA के दायरे में नहीं आने वाले अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे बीएसएफ को सौंपा जाएगा।
इस आदेश में राज्य पुलिस और आरपीएफ दोनों को शामिल किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे अवैध घुसपैठियों की पहचान और उन्हें सीमा पार वापस भेजने की प्रक्रिया तेज होगी।
निर्देश के अनुसार सभी जिलों की पुलिस और RPF पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को सीधे BSF के हवाले करेंगी।
ऐसे मामलों की साप्ताहिक रिपोर्ट CMO को भेजी जाएगी। रिपोर्ट राज्य के डीजीपी के माध्यम से भेजी जाएगी।
राज्य सरकार का दावा है कि सीमा से लगे जिलों में अवैध घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज और तस्करी के मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
प्रशासन का मानना है कि अदालतों में लंबी प्रक्रिया के कारण कई मामलों में कार्रवाई धीमी हो जाती थी।
हालांकि, विपक्षी दलों और मानवाधिकार संगठनों की ओर से इस आदेश पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं।
उनका कहना है कि बिना न्यायिक प्रक्रिया के सीधे BSF को सौंपना कानूनी और संवैधानिक बहस का विषय बन सकता है।
फिलहाल राज्य सरकार ने सभी पुलिस अधीक्षकों, रेलवे सुरक्षा एजेंसियों और सीमा क्षेत्रों के अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा है।
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