नई दिल्ली। मतगणना से पहले सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी को फिर झटका दिया है। एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ही टीएमसी को कोर्ट की ओर ये झटका मिल रहा है।
निर्वाचन आयोग ने बंगाल में मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केवल केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को अनुमति दी है। चुनाव आयोग के इस फैसले को टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने इस याचिका खारिज कर दिया।
टीएमसी ने कहा कि हम चाहते हैं कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतगणना के लिए अधिकारियों का चयन करने का अधिकार भारत निर्वाचन आयोग के पास है। आगे किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि यदि मतगणना पर्यवेक्षक और मतगणना एजेंट दोनों ही केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, तो भी इस आधार पर चुनाव आयोग के आदेश को गलत नहीं ठहराया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। बताते चलें कि मतगणना 4 मई को होना है।
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