जांच में प्रावधानों का उल्लघंन करते पाई गईं ये मीट व मुर्गा दुकानें

झारखंड
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आनंद कुमार सोनी

लोहरदगा। होली एवं रमजान को देखते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ मोईन अख्तर के नेतृत्व में जिला अंतर्गत संचालित मीट, मुर्गा, एवं मछली दुकानो का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत दुकानों का पंजीकरण, लाईसेंस की स्थिति, साफ-सफाई की व्यवस्था, संचालन प्रक्रिया और अन्य दस्तावेजों की जांच की गई।

मांस, मटन दुकान संचालकों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया कि वे नगर परिषद् से अनापत्ति प्रमाण लेते हुए एफएसएसएआई पंजीकरण के लिए आवेदन करें। बिना वैध निबंधन दुकान संचालन करना एक दंडनीय अपराध है। इसमें 2 वर्ष तक का कारावास का प्रावधान है।

मैना बगीचा, पावरगंज चौक, बगडू मोड, न्यू रोड इत्यादि स्थित मीट/मुर्गा दुकानों की जांच की गयी। जांच के क्रम में पावरगंज चौक स्थित मे० जनता मटन एवं मे० लोहरदगा मटन, बगडू मोड़ स्थित मे० तौशिफ चिकेन एवं मे० छोटू चिकेन और न्यू रोड़ स्थित मे० गुलशन मटन व झारखंड मटन शॉप खाद्य सुरक्षा अधिनियम और विनियम 2011 के प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए पाये गये।

उक्त सभी प्रतिष्ठान संचालकों को 3500 रुपये का चालान काटा गया। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के लिए सभी मीट, मुर्गा प्रतिष्ठान संचालकों को 15 बिन्दुओं का एक लिखित नोटिस दिया गया।

साथ ही, मांस एवं चिकेन का सुरक्षित भंडारण, स्वच्छ पेयजल का उपयोग, कर्मियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, अपशिष्ठ प्रबंधन, उपभोगताओं को सुरक्षित और गुणवत्ता पूर्ण खाद्य सामाग्री उपलब्ध करने संबंधित आवश्यक निर्देश दिये गये।

नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से खुले में सड़क के किनारे बेच रहे मीट, मुर्गा, मछली दुकानों को एक वेंडर जोन बनाकर उसमें स्थानांनतरित करने का अनुरोध किया गया है। निरीक्षण के क्रम में सहायक कर्मी रजनीश कुमार मौके पर मौजूद थे।

जांच अभियान आगे भी चलता रहेगा। उपरोक्त सभी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने की दशा में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत् कार्रवाई की जायेगी।

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