नई दिल्ली। भारत में 1 मार्च 2026 से मैसेजिंग ऐप्स के इस्तेमाल के नियम बदलने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने “SIM Binding” नाम का नया नियम लागू करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर यह कदम उठाया गया है।
क्या है नया नियम
सरकार के निर्देश के मुताबिक WhatsApp, Telegram, Signal जैसे ऐप्स तभी काम करेंगे जब रजिस्टर्ड SIM फोन में लगा होगा। SIM हटाने या बदलने पर ऐप काम करना बंद कर सकता है।
SIM निष्क्रिय होने पर भी अकाउंट एक्सेस रुक सकता है। ऐप कंपनियों को लगातार SIM की मौजूदगी और एक्टिव स्टेटस वेरिफाई करना होगा। इस सिस्टम को “SIM Binding” कहा जा रहा है।
डेडलाइन नहीं बढ़ेगी
सरकार ने साफ कर दिया है कि 28 फरवरी 2026 तक कंपनियों को नियम लागू करना था। 1 मार्च से यह नियम अनिवार्य रूप से लागू होगा। डेडलाइन बढ़ाने की मांग को सरकार ने ठुकरा दिया।
आम लोगों का ये प्रभाव
इस नियम के बाद SIM हटाते ही ऐप बंद हो सकता है। अगर आपने फोन से SIM निकाल दिया, तो WhatsApp/Telegram काम करना बंद कर सकते हैं।
दूसरे फोन या टैबलेट पर इस्तेमाल करना कठिन होगा। हर बार SIM से वेरिफिकेशन जरूरी हो सकता है।
WhatsApp Web पर असर
वेब/डेस्कटॉप लॉगिन हर 6 घंटे में ऑटो लॉगआउट हो सकता है। बार-बार QR कोड से लॉगिन करना पड़ेगा
क्यों लिया यह फैसला
सरकार के मुताबिक इस फैसले के पीछे की वजह बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम हैं। फर्जी या चोरी के नंबर से अकाउंट चलाने की समस्या।
जांच एजेंसियों को अपराधियों तक पहुंचने में मुश्किल हो रही। SIM Binding से हर अकाउंट को एक वास्तविक SIM और व्यक्ति से जोड़ा जाएगा, जिससे ट्रेस करना आसान होगा।
किन ऐप्स पर लागू होगा
यह नियम सिर्फ WhatsApp तक सीमित नहीं है, बल्कि WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat, ShareChat, JioChat आदि सभी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर लागू होगा।
कंपनी और यूज़र्स की चिंता
कुछ टेक कंपनियों और इंडस्ट्री बॉडी ने चिंता जताई है कि मल्टी-डिवाइस यूज़ करने वालों को परेशानी होगी। बार-बार लॉगिन करना असुविधाजनक होगा। बिज़नेस यूज़र्स पर असर पड़ सकता है।
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