रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन घोटाले में ईडी के समन की अवेहलना के आरोप में निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी।
इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दी थी। उस आदेश को सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
यह मामला कथित जमीन घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। ईडी का आरोप है कि जांच के दौरान श्री सोरेन को कई बार पूछताछ के लिए समन भेजा गया, लेकिन उन्होंने बार-बार पेशी नहीं दी।
एजेंसी के मुताबिक, लगभग 10 समन जारी किए गए, जिनमें से कई बार वे उपस्थित नहीं हुए, जिसे “जानबूझकर अवहेलना” माना गया।
ईडी ने समन की अवहेलना के आरोप में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद रांची की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने मामले का संज्ञान लिया।
निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई जारी थी। श्री सोरेन ने इसे चुनौती दी। झारखंड हाईकोर्ट ने जनवरी 2026 में सोरेन की याचिका खारिज कर दी थी।
कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत में चल रही कार्यवाही जारी रहेगी। इसे रद्द करने का कोई आधार नहीं है।
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