शिक्षकों को हिन्‍दी परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं, कार्मिक विभाग ने जारी आदेश

झारखंड
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रांची। झारखंड के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के हिन्‍दी परीक्षा पास करने की जरूरत नहीं है। इसे लेकर कार्मिक विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इसकी जानकारी विभाग के उप सचिव ࠀओम प्रकाश साह ने 6 अक्‍टूबर, 2025 को उपायुक्त, आयुक्त के सचिव, प्रभारी प्रमंडलीय उपनिदेशक (राजभाषा) आदि को दी है।

आदेश में कहा गया है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के हिंन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा नियमावली 39, दिनांक 06.07.2001 के कंडिका – 3 में स्पष्ट किया गया है कि जिन सरकारी सेवकों को अपने कर्तव्य संपादन के दौरान टिप्पणी लिखना और प्रारूप तैयार करना पड़ता है, जिसमें रिपोर्ट आदि शामिल है, उस पद पर नियुक्ति से 1 वर्ष के भीतर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

सहायक शिक्षकों को अपने कर्तव्य संपादन के क्रम में टिप्पणी लिखना और प्रारूप तैयार करना या किसी प्रकार का रिपोर्ट आदि नहीं देना पड़ता है, जिसके कारण इस परीक्षा से विमुक्त रखा गया है।

उक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग के पत्रांक 1834/रा०, दिनांक 13.11.1987 के अनुसार प्राथमिक/मध्य/माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों/सहायक शिक्षकों को उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है। इसका पालन कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा भी किया जा रहा है।

विभागीय पत्रांक 130, दिनांक 28.08.2025 के आलोक में 12 सितंबर, 2025 को राजपत्रित/अराजपत्रित कोटि की हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा और हिन्दी लिखने-पढ़ने की योग्यता परीक्षा के आयोजन की कंडिका 10 में संशोधन किया गया है। दिनांक 9.10.2025 को स्थान पर 10.10.2025 को सादी उत्तरपुस्तिकाएं एवं मुहरबंद प्रश्‍नपत्र पैकेट की आपूर्ति की जाएगी।

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