
- बाल श्रम व बाल विवाह अपराध : राजेश कुमार सिन्हा
रांची। झालसा के निर्देश पर डालसा, रांची ने मांडर ब्लॉक में ‘विधिक सेवा आपके द्वार’ कार्यक्रम का अयोजन 8 मई, 2025 को किया गया। कार्यक्रम में एलएडीसी डिप्टी चीफ राजेश कुमार सिन्हा, पीएलवी सुमन ठाकुर, पम्मी देवी, रेनू देवी, मो. शमीम अंसारी, तुलीब अंसारी, सोनी कुमारी, विनिता कुमारी, कुलिन्द्र गोप एवं राजा वर्मा उपस्थित थे। राजेश कुमार सिन्हा व डालसा के कार्यरत पीएलवी ने मांडर ब्लॉक में लोगों को डायन बिसाही और बाल विवाह पर जागरूक किया।
श्री सिन्हा ने कहा कि डायन-बिसाही अंधविश्वास है। किसी भी महिला को डायन कहकर इंगित करना, उसे मारना-पीटना, हत्या करना और प्रताड़ित करना कानूनन अपराध है। बाल विवाह के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि सभी अभिभावक 18 साल के बाद ही बेटियों का विवाह करें। उन्होंने बच्चों के उनके अधिकार और कर्त्तव्यों एवं डालसा से मिलनेवाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी।
पीएलवी सुमन ठाकुर ने लोक अदालत एवं पीड़ित मुआवजा की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि विचाराधीन बंदियों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लोगों को डालसा के द्वारा मुकदमा लड़ने व अपना बचाव करने के लिए निःशुल्क विधिक सहायता दी जाती है। मोटर दुर्घटना में मुआवाजा कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इस संबंध में ग्रामीणों को जानकारी दी।
डालसा के पीएलवी सुमन ठाकुर और पम्मी देवी ने प्री-लिटिगेशन मुकदमा दर्ज कराने, विधवा, वृद्धा पेंशन, असंगठित मजदूरों का निबंधन, आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड, शौचालय स्वच्छता के बारे में भी जानकारी दी। ज्ञात हो कि राष्ट्रीय लोक अदालत 10 मई को आयोजित होगी। उसके बारे में भी राजेश कुमार सिन्हा व पीएलवी के द्वारा लोगों को जानकारी दी गई।
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