प्राइवेट स्कूलों में री एडमिशन, किताबें एवं यूनिफॉर्म को लेकर नया आदेश जारी

झारखंड
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  • आदेश को नहीं मानने वाले स्कूलों की मान्यता हो सकती है रद्द

बोकारो। सभी प्राइवेट स्कूलों में री एडमिशन, किताबें एवं स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर नया आदेश जारी किया गया है/ इस आदेश को नहीं मानने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने सहित उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उपायुक्‍त के निर्देश के आलोक में तेनुघाट एसडीओ ने 11 अप्रैल, 2025 को इस बाबत आदेश जारी किया है।

आदेश में कहा गया है कि सूचना के अनुसार बेरमो अनुमंडल क्षेत्र के निजी और सहायता प्राप्त विद्यालय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय अभिभावकों पर अपने बच्चों के पुनः नामांकन (री-एडमिशन), किताबें, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी और अन्य सामग्री खरीदने के लिए अधिक राशि वसूल रहे हैं। यह कार्य ना केवल अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डालता है, बल्कि निम्न वर्गीय / मध्यम वर्गीय अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा की लागत (स्कूल की फीस, टयूशन, किताबें आदि) वहन करना मुश्किल हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई बीच में ही रूक जाती है।

उक्त के आलोक में निजी और सहायता प्राप्त विद्यालय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय को निर्देश दिया कि छात्र-छात्राओं/अभिभावकों से पुनः नामांकन (री-एडमिशन), यूनिफॉर्म या अन्य शैक्षणिक सामग्री की खरीद के लिए निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूल करने पर उनके विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 और केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्र में उल्लेखित निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित करेंगे।

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