सरकार ने उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहतः सस्ती होगी बिजली

उत्तर प्रदेश देश
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उत्तर प्रदेश। उपभोक्तागण कृप्या ध्यान दें। यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। फ्यूल सरचार्ज में कमी होने से बिजली सस्ती करने का प्रस्ताव दाखिल कर दिया गया है। इसमें प्रति यूनिट रेट पर बड़ी छूट मिलेगी। 

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में बिजली कंपनियां ईंधन अधिभार के तहत औसतन 35 पैसा प्रति यूनिट की दर से छूट का लाभ ग्राहकों को देंगी। बिजली कंपनियों की तरफ से पावर कारपोरेशन ने उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में ईंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) में कमी आने पर श्रेणीवार उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कमी का प्रस्ताव दाखिल किया है।

नियामक आयोग द्वारा उपभोक्ताओं को यह लाभ दिए जाने का आदेश होने पर अगले तीन महीनों तक बिजली बिल में इस छूट का लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। उम्मीद की जा रही है कि चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए बिजली दरों में ईंधन अधिभार छूट का लाभ उपभोक्ताओं को नवंबर से जनवरी के बीच मिलेगा।

पावर कारपोरेशन द्वारा पहली तिमाही के लिए औसतन 35 पैसा प्रति यूनिट के आधार पर अलग-अलग श्रेणीवार उपभोक्ताओं की बिजली दरों में कमी के लिए प्रस्ताव दाखिल करने पर बुधवार को विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग चेयरमैन अरविंद कुमार से मुलाकात की। जिसमें उन्होंने उपभोक्ताओं को बिजली दरों में छूट का लाभ दिए जाने के कारपोरेशन के प्रस्ताव को जल्द लागू करने की मांग की। 

अवधेश वर्मा के मुताबिक अप्रैल से जून तक पहली तिमाही के लिए बिजली कंपनियों ने 30108 मिलियन यूनिट बिजली खरीद का प्रस्ताव पास कराया था, जबकि इस तिमाही में बिजली कंपनियों को कुल 29838 मिलियन यूनिट बिजली ही खरीदनी पड़ी।

कम बिजली खरीदने की वजह से 1055 करोड़ रुपये शेष बच गया। इसी धनराशि का लाभ विद्युत दरों में तीन महीने तक कमी कर उपभोक्ताओं को दिया जाना है। श्रेणीवार इस छूट का लाभ 18 पैसे से लेकर 69 पैसे प्रति यूनिट तक की दर से उपभोक्ताओं को मिलेगा। 

बता दें कि, विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस संबंध में जो कानून बनाया गया है, उसके हिसाब से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक तिमाही के हिसाब से ईंधन अधिभार शुल्क पर याचिका दाखिल करना होता है। इस समय केंद्र सरकार द्वारा जो कानून पारित किया गया है, उसके हिसाब से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक माह ईंधन अधिभार का कानून स्वत: लागू होगा। केंद्र सरकार के इस कानून को अभी बिजली कंपनियों के लिए लागू नहीं किया गया है।      

ग्रामीण घरेलू आनमीटर्ड जिनसे अभी 500 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह लिया जाता है, उनकी बिजली दरों में प्रति माह 50.90 रुपये प्रति किलोवाट प्रति माह का लाभ होगा। वहीं किसानों को 48.43 रुपये प्रति हॉर्स पावर का फायदा होगा।

श्रेणी वार उपभोक्ता             प्रस्तावित ईंधन अधिभार में कमी
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घरेलू बीपीएल                  18 पैसे प्रति यूनिट
घरेलू सामान्य                 26 से 34 पैसे प्रति यूनिट
कामर्शियल                     34 से 48 पैसे प्रति यूनिट
किसान                         13 से 30 पैसे प्रति यूनिट
नान इंडस्ट्रील बल्कलोड    46 से 69 पैसे प्रति यूनिट
भारी उद्योग                   33 से 38 पैसे प्रति यूनिट