Coal India : कोलकाता। कोल इंडिया, उसकी सहायक कंपनी में कार्यरत कामगारों के सितंबर माह के वेतन भुगतान को लेकर करीब 4 घंटे बाद ही नया आदेश जारी किया गया है। कोल इंडिया के महाप्रबंधक ((एमपी एंड आईआर) गौतम बनर्जी ने ही इसे जारी किया है। मेल के माध्यम से इसकी जानकारी सभी सहायक कंपनी के प्रबंधकों को दी है।
पहले जारी आदेश में जबलपुर हाई कोर्ट के 29 अगस्त, 2023 के आदेश का हवाल दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कामगारों का अक्टूबर, 2023 में दिए जाने वाला सितंबर का वेतन भुगतान नहीं किया जाए। पे स्लीप तैयार नहीं करें। इसका प्रिंट भ्ज्ञी नहीं किया जाए। कोल इंडिया मुख्यालय के अगले आदेश तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। यह आदेश सुबह 11.17 बजे जारी किया गया था।
महाप्रबंधक ((एमपी एंड आईआर) गौतम बनर्जी ने दूसरा आदेश दोपहर 3.54 बजे जारी किया है। इसमें कहा गया है कि वेतन भुगतान की प्रक्रिया अस्थाई रूप से 2 से 3 दिनों के लिए स्थगित की गई है।
जानकारी हो कि कोल इंडिया के अधिकारियों ने कामगारों के वेतन समझौते को चुनौती दी थी। इसपर रोक लगाने की मांग की थी। कहा था कि इसमें डीपीई की मंजूरी नहीं ली गई है। बीते 29 अगस्त को अंतिम सुनवाई के बाद जबलपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यूनियन की ओर से इसमें एचएमएस के नाथूलाल पांडेय ने दलील दी थी।
जबलपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 11वों वेतन समझौते के 22 जून, 2023 के कोल मंत्रालय द्वारा जारी अप्रूवल ऑर्डर को रद्द कर दिया। इस मामले पर निर्णय लेने के लिए डीपीई के पास भेजने का आदेश दिया है। उसपर 60 दिनों में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
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