सरेंडर नहीं करने वाले ऐसे राशन कार्डधारियों पर होगी कार्रवाई

झारखंड
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  • उपायुक्त ने कार्ड सरेंडर करने के लिए 20 दिसंबर तक का दिया समय

पलामू। उपायुक्त शशि रंजन ने आर्थिक रूप से संपन्न राशन कार्डधारियों को अपना कार्ड 20 दिसंबर आपूर्ति विभाग के समक्ष सरेंडर करने की अपील की है। ऐसा नहीं करने पर संबंधितों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने एवं वसूली करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिले में कई ऐसे संपन्न परिवार हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत होने के बावजूद राशन कार्ड रखकर राशन का उठाव कर रहे हैं, जिसके कारण जिले के कई योग्य व्यक्ति राशन कार्ड योजना से वंचित है। विभाग को आर्थिक हानि भी हो रही है।

उपायुक्‍त ने कहा कि जिले के लिये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 अंतर्गत 18,28,926 सदस्यों को आच्छादित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके विरूद्ध वर्तमान में शत-प्रतिशत लाभुक परिवार के सदस्य आच्छादित हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में राशन कार्ड में छूटे हुए लाभुक परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदनों की स्वीकृति नहीं हो पा रही है।

सरकार द्वारा निर्धारित अपवर्जन मानक के अन्तर्गत आने वाले राशन कार्डधारियों को राशन कार्ड सरेंडर करना अनिवार्य है। उन्होंने आर्थिक रूप से सम्पन्न कार्डधारियों को स्वेच्छा से 20 दिसंबर तक राशन कार्ड का सरेंडर के लिए आवेदन (प्रपत्र-10 जी) में अपने राशन डीलर के जरिये संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को समर्पित करने की अपील की है। यदि अयोग्य कार्डधारी 20 दिसंबर तक अपना राशन कार्ड सरेंडर नहीं करतें हैं तो ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध जन वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2024 के कंडिका-7 (11) और (111) के तहत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

सभी बीडीओ को निर्देश

उपायुक्त ने जिले के सभी बीडीओ को अपने क्षेत्र अंतर्गत प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/निगरानी सतर्कता समिति की उपस्थित में बैठक आयोजित कराते हुए 20 दिसंबर तक अयोग्य कार्ड सरेंडर करवाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि वैसे अपात्र लाभुक जो अपना राशन कार्ड स्वतः सरेंडर नहीं करते हैं तो उनकी सूची सुस्पष्ट कारण सहित तैयार कराते हुए 25 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं संबंधित पंचायत के मुखिया के अनुशंसा के साथ डिलिशन के लिए प्रखंड कार्यालय में जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के माध्यम से समर्पित किया जाना सुनिश्चित होना चाहिये।

ये कार्रवाई की जायेगी

  • आपराधिक कार्रवाई
  • लिये गये राशन की वसूली राशन लिये जाने की तिथि से भू-राजस्व के बकाये के सदृश्य बाजार दर पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज पर वसूली
  • यदि लाभुक भारत सरकार/राज्य सरकार/ केंद्र शासित प्रदेश या इनके परिषद/उद्यम/प्रक्रम उपक्रम/अन्य स्वायत निकास जैसे विश्वविद्यालय आदि/नगर निगम/नगर पर्षद/नगरपालिका/न्यास आदि में नियोजित हो,तो उपरोक्त के अलावा उस पर विभागीय कार्यवाही का संचालन किया जायेगा
  • अगर उठाव ऑफलाइन किया जाता है, तो उसका पक्ष सुना जायेगा। 15 दिनों के अंदर पूरी प्रक्रिया का निष्पादन कर दोषी पाए जाने की स्थिति में कंडिका-7 (11) के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।

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