नई दिल्ली। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजिंदर नगर में हुए कोचिंग हादसे में तीन युवक-युवतियों की मौत हो गई थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया। गंभीर टिप्पणी की है।
दिल्ली में छात्रों की जान से खिलवाड़ कर चलाए जा रहे कोचिंग संस्थानों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इस मामले में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस जारी किया है। जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
फायर सेफ्टी रूल्स के पालन से जुड़े दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ कोचिंग फेडरेशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर नाराज़गी जताई। फेडरेशन को 1 लाख रुपये का हर्जाना भी लगाया।
फेडरेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के राजिंदर नगर हादसे का भी उल्लेख किया। कोचिंग सेंटरों पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘कोचिंग सेंटर डेथ चैंबर बन गए हैं। अगर सुरक्षा मानक पूरे नहीं कर सकें तो उन्हें ऑनलाइन चलाना बेहतर होगा।’
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