रांची। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बयान देने के मामले में सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इस मामले में उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है और प्रतिवादी को नोटिस कर जवाब मांगा है।
बताते चलें कि, बाबूलाल ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में हेमंत सोरेन परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। इसे लेकर 25 अगस्त, 2023 को सिमडेगा थाना में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हाई कोर्ट के न्यायाधीश एके चौधरी की अदालत में आज मामले की सुनवाई हुई। उनकी तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अजित कुमार और प्रशांत पल्लव ने कोर्ट में बहस की।