पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी पर बड़ी कार्रवाई, इन 14 प्रोडक्ट के लाइसेंस हुए रद्द, जानें पूरा मामला

नई दिल्ली देश
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ई दिल्ली। बड़ी खबर आ रही है, बाबा रामदेव लगातार परेशानियों से घिरते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि योगपीठ तथा बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।

उत्तराखंड औषधि लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, पतंजलि के 10 दिव्य फार्मेसी उत्पादों का विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। 

यह आदेश इस महीने की शुरुआत में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के उल्लंघन में फर्म द्वारा इन उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जारी किया गया था।

प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि कंपनी ने उत्पादों के संबंध में उससे मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई और अपने बचाव में उसने जो स्पष्टीकरण दिया वह संतोषजनक नहीं था।

आदेश के अनुसार, दिव्य फार्मेसी के जिन उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को निलंबित कर दिया गया है, उनमें दृष्टि आई ड्रॉप, स्वासारि गोल्ड, स्वासारि वटी, ब्रोंकोम, स्वासारि प्रवाही, स्वासारि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट और आईग्रिट गोल्ड शामिल हैं।