रांची (Jharkhand)। झारखंड की राजधानी रांची के एक इलाके में 28 जुलाई से धारा 144 लगाई गई है। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। इस दौरान कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है।
झारखंड विधान सभा का मानसून सत्र नये विधान सभा भवन में 28 जुलाई से 4 अगस्त, 2023 तक निर्धारित है। इसके मद्देनजर रांची उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश के आलोक में विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे।
इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधान सभा सत्रावधि के लिए रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा दं०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत झारखंड विधान सभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा की गयी है। यह निषेधाज्ञा 28 जुलाई के प्रातः 6 बजे से 4 अगस्त, 2023 के रात 11.30 बजे तक के लिए लागू रहेगा।
ये है दिशा-निर्देश
1. उक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।
2. किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
3. किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा. तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
4. किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।
5. किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़कर)।