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झारखंड कैबिनेट : प्रधानाध्यापक, शिक्षक के पद सृजन की मंजूरी

झारखंड मुख्य समाचार
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रांची। झारखंड कैबिनेट की बैठक 26 जून, 2023 को झारखंड मंत्रालय में हुई। इसकी अध्‍यक्षता मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

कैबिनेट ने राज्य के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सृजन के लिए मानक मंडल का निर्धारण करते हुए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 में उत्क्रमित 189 माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सृजन की स्वीकृति दी।

कैबिनेट ने झारखंड राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अन्तर्गत संचालित चार राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित किये जाने के फलस्वरूप राज्य के संबंधित विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित कराने की स्वीकृति दी।

कैबिनेट ने केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत क्रियान्वित पोषण अभियान योजना के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए स्मार्टफोन्स के क्रय एवं आपूर्ति की प्रशासनिक स्वीकृति दी।

ये हैं अन्‍य निर्णय

★ अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय (निजी विश्वविद्यालय), रांची की स्थापना के लिए 120 से 150 एकड़ भूमि 99 वर्ष के दीर्घकालिक लीज पर उपलब्ध कराने के लिए Azim Premji Foundation और राज्य सरकार के मध्य किए गए MoU में विश्वविद्यालय की स्थापना के अतिरिक्त उसी भूमि पर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना के लिए MoU में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ विनोबाभावे विश्वविद्यालय अंतर्गत रामगढ़ जिले के गोला में डिग्री महाविद्यालय के निर्माण कार्य के लिए 25 करोड 2 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ आरोग्यम इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य योजनान्तर्गत शहीद ग्राम विकास योजना की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के दो मेडिकल कॉलेजों (1) राजेन्द्र इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (रिम्स), रॉची ( 2 ) फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका में कोविड-19 के RT-PCR सैम्पल की जांच Roche Molecular Diagnostics Excellence- Cobas 6800 के माध्यम करने के निमित्त 50,000 Testing Kit क्रय के लिए मनोनयन के आधार पर निर्माता कंपनी M/s. ROCHE Diagnostics (India) Pvt. Ltd. को मनोनीत करने और राज्य आपदा राहत कोष (SDRF) से 6 करोड़ 95 लाख 89 हजार 997 रुपये की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के अंतर्गत महगामा, गोड्डा में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ECL) के सौजन्य से 300 बेड वाले अस्पताल के निर्माण के लिए 3 अरब 7 करोड़, 44 लाख 55 हजार 800 रुपये मात्र पर योजना की स्वीकृति और PPP Concept पर इसके संचालन की स्वीकृति दी गई।

★ रांची सिविल सर्जन डॉ विनोद कुमार के अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य निबंधन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् राज्यान्तर्गत कार्यशील आंगनबाड़ी केन्द्रों के सक्षम आंगनबाड़ी केन्द्रों के रूप में उन्नयन संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2018 में संशोधन के लिए मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★ सेवानिवृत सहायक अभियंता गुरमीत सिंह लाट से प्राप्त अपील आवेदन का निस्तार किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ कार्मिक विभाग द्वारा गठित ‘पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग’ को राज्य के नगर निकायों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिये जाने की पात्रता की समीक्षा करने के उद्देश्यों हेतु ‘Dedicated Commission’ के रूप में अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय आयुष मिशन चालू योजना ( 60:40) के अंतर्गत 478 आयुष हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर के उत्क्रमण से संदर्भित योजना के लिए 75 करोड़ 14 लाख 16 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई।

★ पंचम झारखंड विधान सभा का एकादश (बजट) सत्र (दिनांक 27.02.2023 से 23.03.2023 तक) के सत्रावसान की मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की मंजूरी दी गई।

★ राजकीय श्रावणी मेला-2023 के मद्देनजर विधि-व्यवस्था संधारण के लिए 4 जुलाई से 29 सितंबर, 2023 तक 27 अस्थायी मेला ओपी एवं 17 अस्थायी यातायात ओपी के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को पुनर्पूजीकरण सहायता के लिए राज्य योजना मद में ( 15% हिस्सा पूंजी) राशि 3,38,63,000.00 (तीन करोड़ अड़तीस लाख तिरसठ हजार रुपये) रुपये मात्र बजटीय उपबंध झारखंड आकस्मिकता निधि (JCF) से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (JHALSA) के Potential Trainers के मानदेय (Honorarium) के निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ तत्कालीन अंचल अधिकारी (जामताड़ा सदर) नन्द किशोर गुप्ता के विरूद्ध अधिरोपित तीन वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक के दंड को यथावत रखने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड पंचायत समिति स्थापना (नियुक्ति, सेवाशर्त एवं कर्त्तव्य) नियमावली. 2008 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान के नए परिसर हेतु प्रस्तावित स्थल (अंचल-नगड़ी के मौजा- कूटे एवं लाबेद के भू-खंडों) के भाग से पर गुजरने वाले मास्टर प्लान के रोड को संस्थान परिसर में कुछ भाग तक स्थान परिवर्तन करने, Land Use परिवर्तित करने एवं क्रम में वर्तमान के सड़क को परिवर्तित स्थान पर बनाए जाने की स्वीकृति दी गई।

★ नमामि गंगे योजना अंतर्गत 858.8613 करोड़ की लागत पर Interception & Diversion (1&D) and Sewerage Treatment Plant (STP) परियोजना, धनबाद योजना का लोक निजी भागीदारी (Public Private Partnership) पद्धति अंतर्गत Hybrid Annunity Mode (HAM) पर कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ रांची नगर निगम को ABD क्षेत्रान्तर्गत अंचल-नामकुम, मौजा- कल्याणपुर, प्लॉट नं०-44/पार्ट, रकबा 2.75 एकड़ प्राप्त भूमि को लोक निजी भागीदारी (PPP) पर Super Speciality अस्पताल निर्माण के लिए M/s Apollo Hospital Ltd., Chennai के पक्ष में लीज पर दिये जाने एवं संदर्भित भूमि का लीज रेन्ट निर्धारण की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड उत्पाद लिपिक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013″ (समय-समय पर यथासंशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ इंडिया रिजर्व बटालियन में आरक्षी के पद पर नियुक्ति के लिए अधिसूचित नियम में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ श्रावणी मेला-2023 के सफल आयोजन के लिए मेडिकल अस्पताल एवं सदर अस्पताल के अन्तर्गत विभिन्न मदों में ₹6 करोड़ 87 लाख की झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड उच्च न्यायालय के नये भवन में स्थानान्तरण पर होने वाले व्यय के के लिए 4 करोड़ की मंजूरी दी गई।

★ द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई।

★ रांची जिलान्तर्गत “सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखण्ड के पहुंच पथ (कुल लंबाई-1.78 कि०मी०) के निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” 53 करोड़ 44 लाख 39 हजार की स्वीकृति दी गई।

★ लातेहार जिला अतर्गत “हेरहंज (SH-10 पर)- फूलसू- बरियातु (NH-99 पर) पथ (कुल लंबाई- 23.300 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)’’ के लिए 85 करोड 97 लाख 45 हजार 400 रुपये की स्वीकृति दी गई।

★ जामताड़ा जिलान्तर्गत “लहर मोड़ (MDR-237 पर ) – कोरिडीह – मुरलीपहाड़ी (MDR-089 पर) पथ (कुल लंबाई 7.530 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं R & R सहित)” के लिए 31 करोड़ 24 लाख 10 हजार 400 रुपये की स्वीकृति दी गई।

★ स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम संवर्ग नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त (संशोधन) नियमावली 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड स्वास्थ्य प्रशिक्षक संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ Ease of Doing Business के तहत औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये “Business Reforms Action Plan” के अनुपालन के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या-63 में संशोधन के लिए कारखाना (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2023 की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड भूतात्विक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 में विभागीय परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रान्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली, 2012 (संशोधन सहित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ चिकित्सा पदाधिकारी (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रंका, गढ़वा) डॉ अशोक कुमार को सेवा से बर्खास्त की स्वीकृति दी गई।