Jharkhand : सरकारी कर्मचारियों का DA हुआ 42 फीसदी, आदेश जारी

झारखंड
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रांची। झारखंड (Jharkhand) के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ गया है। इसमें 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। इसका आदेश वित्त विभाग ने जारी कर दिया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मियों को 1. जनवरी, 2016 के प्रभाव से सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ के अनुरूप राज्य कर्मियों को योजना-सह-वित्त विभाग द्वारा 18 जनवरी, 2017 को संकल्‍प जारी कर सप्तम वेतन पुनरीक्षण अनुमान्य किया गया है। उक्त संकल्प की कंडिका-9 में केंद्र सरकार के अनुरूप महंगाई भत्ता अनुमान्य किया गया है।

आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय) के 3 अप्रैल, 2023 के पत्र द्वारा केंद्रीय कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान में 1 जनवरी, 2023 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दर को 38% से बढाकर 42% के रूप में स्वीकृत किया गया है।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में केंद्र के अनुरूप राज्य कर्मियों को वर्तमान पुनरीक्षित वेतनमान में 1 जनवरी, 2023 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में संशोधन का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

इसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2023 के प्रभाव से वेतन का 42% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाय। झारखंड सेवा सहिता के परिभाषित नियम-34 (ए) के अनुसार मूल वेतन पर महंगाई भत्ता देय है। हालांकि विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन इत्यादि पर देय नहीं होगा। प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्‍त है।