गैंगस्टर एक्ट के मामले में मुख्तार को 10 और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा,अफजाल की संसद सदस्यता जाना तय, जानें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश देश
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उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल माफिया इस वक्त डर से कांप रहे हैं। अतीक अहमद और अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या के बाद पूर्वांचल में योगी सरकार की दहशत फैल गई है।

गैंगस्टर मामले में शनिवार को 15 साल बाद गाजीपुर एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि, गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी दोषी हैं।

कोर्ट ने मुख्तार अंसारी पर पांच लाख का जुर्माना और दस साल की सजा सुनाई है। वहीं अफजाल अंसारी को चार साल की सजा के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

साथ ही अफजाल अंसारी को हिरासत में ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि अफजाल अंसारी को गाजीपुर जेल भेजा जाएगा।

15 साल बाद आए इस फैसले की पहली डेट 15 अप्रैल थी। जिसे बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दी गई थी।