रांची। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान व प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। इसकी अधिसूचना 1 फरवरी ’23 को जारी कर दी गई। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। प्रस्ताव पर मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
जारी आदेश में सचिव के रवि कुमार ने लिखा है कि प्राचार्य (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान व प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय) के रिक्त पदों पर संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
कालांतर में पदाधिकारियों के सेवानिवृत्ति एवं उक्त क्रम में पदाधिकारियों को प्रदत्त अन्य अतिरिक्त प्रभारों के कारण संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान व प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय का क्रिया-कलाप प्रभावित हो रहा है। साथ ही, उक्त कार्यालय में कार्यरत कर्मियों के वेतनादि की निकासी में समस्या भी उत्पन्न हो रही है।
इसके फलस्वरूप वैकल्पिक व्यवस्था के तहत एवं कार्यहित में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान / प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य पद का अतिरिक्त प्रभार उनके सम्मुख अंकित पदाधिकारियों को प्रदान किया जाता है।
उक्त सभी पदाधिकारी संबंधित कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के कर्तव्यों का निर्वहण करेंगे। यह वैकल्पिक व्यवस्था पूर्णत: अस्थाई है। पदों पर नियमित पदस्थापन के साथ ही यह व्यवस्था स्वत: समाप्त हो जायेगी।
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