Jharkhand Education : ऐसे विद्यार्थी परीक्षा में नहीं हो पाएंगे शामिल, जानें अन्‍य आदेश

झारखंड शिक्षा
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  • शिक्षा सचिव ने विभिन्‍न मुद्दों पर जारी किए कई निर्देश

रांची। झारखंड के स्‍कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव के रवि कुमार ने विभागीय सभाकक्ष में 11 जनवरी को समीक्षा बैठक की। इसमें उपस्थित सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षकों के साथ प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कई बिन्दुओं पर चर्चा की।  समीक्षा के बाद कई आदेश दिये। इसका कार्यवृत्त 20 जनवरी, 2023 को जारी किया गया।

दिए गए ये निर्देश

परीक्षा में भाग नहीं ले सकेंगे

धनबाद जिला में छात्रों के कम उपस्थिति पर चिंता व्यक्त की गई। आदेश दिया गया कि झारखंड अधिविद्य परिषद् द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उपस्थिति संबंधी निर्देश का पालन हो। ऐसे छात्र जो निर्धारित उपस्थिति प्रतिशत पूर्ण नहीं करते हैं, उन्हें परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसकी सूचना सभी छात्रों को दी जाए। शिक्षकों का वेतन भुगतान से पूर्व उनका उपस्थिति की जांच की जाए।

पेंसिल कि‍ट एवं यूनिफार्म

अगामी 30 दिनों के अंदर सभी जिलों में इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, पेंसि‍ल तथा यूनिफार्म का वितरण सुनिश्चित करें।

छात्रों का बैंक खाता

सभी छात्र-छात्राओं को बैंक खाता शून्‍य बैलेंश पर खोलना है। पूर्व में खोले गये बैंक खाते में यह सुविधा है या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया गया। छात्रों का बैंक खाता खुलवाने के लिए सभी जिलों में एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का आदेश दिया गयाफ वह बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर खाता खुलवाने का कार्य करेंगे। एक माह के अंदर इस कार्य के लिए कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

स्वस्थ विद्यालय स्वस्थ बच्चे

स्वस्थ विद्यालय स्वस्थ बच्चे कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराई गई राशि के संबंध में सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को राशि के व्यय के संबंध में एक सप्ताह के अंतर्गत अंतिम निर्णय लेकर सूचित करने का आदेश दिया गया।

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार

स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराई गई राशि की निकासी कर नियमानुसार कार्य पूर्ण करने का आदेश दिया गया। माह जून, 2023 में होने वाले राष्ट्रीय सर्वेक्षण से पूर्व चयनित विद्यालयों में निश्चित रूप से कार्य पूर्ण हो यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। अगामी समीक्षा बैठक से पूर्व कार्य पूर्ण करने का आदेश दिया गया।