इस मामले में पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी की सुनवाई पूरी, स्पीकर ने फैसला रखा सुरक्षित

झारखंड
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रांची। मंगलवार को दल-बदल के मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी की सुनवाई स्पीकर के न्यायाधिकरण में पूरी हो गई।

न्यायाधिकरण ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, 1 सितंबर को इस पर फैसला सुनाया जाएगा। झारखंड में सियासी हलचल के बीच विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने जेवीएम से बीजेपी में शामिल होने वाले बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले पर ऑनलाइन सुनवाई की।

तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच स्पीकर की ओर से इस मामले में अब 1 सितंबर को फैसला सुनाने का निर्णय लिया गया है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर को विधायकों की ओर से दलबदल की शिकायत मिली थी।

जेएमएम विधायक भूषण तिर्की, कांग्रेस की दीपिका पांडेय, पूर्व विधायक राजकुमार यादव और विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने संयुक्त रूप से शिकायत की है।

इस मामले में वादी-प्रतिवादी की ओर से दलील पेश की गई। इस मामले में बाबूलाल मरांडी की ओर से प्रारंभिक आपत्ति दर्ज की गयी।

यहां बता दें कि बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में स्पीकर के न्यायाधिकरण में चार्ज फ्रेम किया जा चुका है। इस मामले में वादी-प्रतिवादी की ओर से दलील पेश की गयी। मामले में बाबूलाल मरांडी की ओर से प्रारंभिक आपत्ति दर्ज की गयी।

साल 2019 में झारखंड विकास मोर्चा (जेवीएम) के टिकट पर बाबूलाल मरांडी के अलावा प्रदीप यादव और बंधु तिर्की चुनाव जीत कर आये थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय की घोषणा कर दी।

इसके बाद उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता भी बना दिया गया, परंतु अब तक उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाया है, जबकि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की कांग्रेस में शामिल हो गये।