श्रावणी मेला : होटल और भोजनालय की भोजन सामग्री की दर तय, देखें

झारखंड
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दुमका राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव-2022 को ध्यान में रखते हुए श्रावणी मेला के लिए होटल और भोजनालय की भोजन सामग्री की दर तय कर दी गई है। इसे लेकर सभी रेस्टोरेंट, भोजनालयों एवं होटल के मालिकों को कई निर्देश दिये गये हैं। इसका उल्‍लंघन करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

ये हैं निर्देश

1. दुकानों में खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन करेंगे। उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी। बिना मास्क, हेड कैप, दस्ताने के फूड हैंडलिंग पर एक लाख तक जुर्माना किया जा सकता है।

2. दुकानों में समुचित खाने की सामग्रियो को उपलब्ध रखेंगे, जो उत्तम किस्म की स्वच्छ एवं स्वास्थ्य प्रद हो।

3. जहां से खाद्य सामग्री क्रय करेंगे, उस प्रतिष्ठान व दुकान का श मेमो निश्चित रूप से दुकान में उपलब्ध रखेंगे।

4. जो दर निर्धारित किया गया। वह अधिकतम होगा। निर्धारित मूल्य तालिका प्रत्येक दुकान के सामने (सुलभ दृष्टिगोचर स्थान पर) प्रकाशित करना सुनिश्चित करेंगे।

5. रसोईघर साफ एवं स्वच्छ रखते हुए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. Expiry date का किसी भी सामान की बिक्री नहीं करेंगे।

7. भोजन के साथ शुद्ध पेयजल की निःशुल्क व्यवस्था करेंगे। पैकेज वाटर मांगने पर उचित दर उपलब्ध करायेंगे।

8. जहां अस्थायी होटल होगा, वहां शौचालय की व्यवस्था आस-पास होनी चाहिए। अगर आसपास शौचालय नहीं है तो शौचालय की व्यवस्था करेंगे।

9. सभी अपने-अपने हॉटलों में डस्टबीन की व्यवस्था रखेंगे। डस्टबीन को नियमित रूप से साफ-सफाई करेंगे।

10. होटल और भोजनालय के मुख्य स्थान पर प्रवेश द्वार सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करेंगे।

11. होटल और अस्थायी भोजनालयों के बाहर खुला नाला हो। उसमें बलिचिंग पाउडर का छिड़काव नियमित रूप से करेंगे।

12. संबंधित प्रभावी अधिनियमों / नियमावली एवं उसके अन्तर्गत निर्गत अधिसूनाओं और सरकारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। अनुपालन नहीं करने की स्थिति में प्रशासनिक स्तर से गठित जांच दल नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। गठित जांच दल सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत निर्मित नियमावली और निर्गत आदेशों का दृढ़ता से अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेंगे।

13. घरेलू गैस सिलिंडर का प्रयोग नहीं करेंगे। व्यवसायियों के लिए पर्याप्त मात्रा में व्यवसायिक गैस उपलब्ध रहेगा।

14. अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था रखेंगे।

15. सहायक आयुक्त (वाणिज्यकर) की वसूली नियमानुसार सभी दुकानों से करना सुनिश्चित करेंगे।

16. सभी स्थायी या अस्थायी होटल / भोजनालय अनिवार्य रूप से खाद्य लाईसेंस लेना सुनिश्चित के बिना खाद्य लाईसेंस के खाद्य व्यवसाय करते हुए पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

ये है दर

■ दही स्पेशल- 120/- प्रति किलो

■ जलेबी- 120/- प्रति किलो

■ नाश्‍ता (पांच पुड़ी, एक जलेबी एवं सब्जी)-50/- प्रति प्लेट

■ सिंघाड़ा बड़ा साईज-10/- प्रति पीस

■ चाय (ग्लास में ) स्पेशल-10/- प्रति ग्लास

■ चाय (कुल्हड़ में ) बड़ा साईज- 10/- प्रति कुल्हड़

■ चाय (कुल्हड़ में ) छोटा साईज- 5/- प्रति कुल्हड़

■ भोजन (चावल 200 ग्राम उसना, अरहर दाल) (रसेदार सब्जी एक दो भूजिया, पापड़, आंचार के साथ ) – 60/- प्रति प्लेट

■ मारवाड़ी वासा प्रति व्यक्ति भोजन (उसना चावल, रोटी घी लगी हुई, दाल, भूजिया, पापड़, चटनी, कड़ी, आचार,दो रसेदार सब्जी) स्पेशल (आलु परवल / गोभी)- 110 / – भरपेट

■ स्पेशल (आलु-परवल / गोभी)- 80/- प्रति प्लेट