आनंद कुमार सोनी
लोहरदगा। होटल या रेस्तरा संचालक ग्राहकों को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए होटल एवं रेस्तरा में सेवा शुल्क लगाने के संबंध में दिशानिर्देश जारी किया गया है।
एसडीओ ने जिले के सभी होटल एवं रेस्तरा संचालक को इसका पालन करने का निर्देश दिया है। इस मामले में किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर विधि सम्मत कार्रवाई करने की बात कही है।
ये है निर्देश
कोई भी होटल या रेस्तरा संचालक खाने के बिल में स्वचालित रूप से या डिफॉल्ट रूप से सेवा शुल्क नहीं जोड़ेंगे।
किसी दूसरे नाम से भी सेवा शुल्क की वसूली नहीं होनी चाहिए।
कोई भी होटल या रेस्तरा संचालक किसी उपभोक्ता को सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
होटल और रेस्तरा संचालक को बताना होगा कि सेवा शुल्क स्वैच्छिक एवं वैकल्पिक है, यदि उपभोक्ता चाहे तो इसे देने से मना भी कर सकता है।
सेवा शुल्क को खाने के बिल के साथ जोड़कर और कुल राशि पर GST लगाकर भी नहीं वसूला जा सकता है।
तुरंत और प्रभावी निवारण के लिए उपभोक्ता हेल्पलाईन नंबर-1915 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस वेबसाइट www.edaakhil.nic.in पर जाकर भी शिकायत कर सकते हैं।