व्‍यापारियों को हो सकती है 6 महीने की जेल, 5 लाख जुर्माना भी, जानें वजह

झारखंड
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आनंद कुमार सोनी

लोहरदगा। जिले के व्‍यापारियों को 6 महीने की जेल हो सकती है। उन्‍हें 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लग सकता है। दरअसल, कई कारोबारी बिना लाईसेंस व रजिस्‍ट्रेशन के व्‍यापार कर रहे हैं।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि कुछ कारोबारकर्ता बिना Valid Fssai License/Registration के कारोबार कर रहे है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बार-बार Legal Notice देने के वाबजूद कारोबार जारी रखे है। इसमें रेस्टोरेंट, मिठाई दुकान, थोक विक्रेता, वितरक, दवा विक्रेता विक्रेन एवं मटन विक्रेता आदि शामिल हैं।

बिना Valid Fssai License/Registration के खाद्य कारोबार करना दंडनीय अपराध है। इसके तहत अधिकतम 5 लाख रुपये तक का जुर्माना और 6 महीने तक कारावास का प्रावधान है।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के आदेश के अनुसार सभी संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता को अपने परिसर में Food Safety Display Board लगाना और 14 Digit का Fssai License/Registration No. अपने Cash Receipt/Purchase Invoice/Cash Memo/Bill इत्यादि लिखना अनिवार्य है।

पदाधिकारी ने सभी संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता से कहा कि वे जल्द से जल्द अपना Fssai license / Registration अनुमंडल कार्यालय स्थित खाद्य सुरक्षा विभाग से बनवाएं। सभी विभागीय आदेशों का समुचित पालन करे। औचक निरीक्षण व जांच के क्रम में पकड़े जाने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।