रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने लैंड पोजिशन सर्टिफिकेट ससमय जारी नहीं किए जाने पर तलब देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और व मोहनपुर के सीओ को शाम 8 बजे से पहले सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। आदेश के बाद दोनों न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत में पहुंचे। अदालत ने कहा था कि दोनों के सशरीर उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा। इसके बाद दोनों वहां पहुंचे।
जानकारी हो कि मोहनपुर अंचल निवासी सुनील कुमार शर्मा को अपनी जमीन बिक्री करनी थी। इसका रकबा 2100 वर्गफीट है। इसके लिए उसके पास लैंड पॉजिशन सर्टिफिकेट होना जरूरी था। लैंड पॉजिशन सर्टिफिकेट के लिए उन्होंने मोहनपुर अंचलाधिकारी के पास आवेदन दिया था। बार-बार आवेदन देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर उन्होंने इस मामले की शिकायत डीसी मंजूनाथ भजंत्री से की। हालांकि डीसी ऑफिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की।
इसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने सख्त रवैया अपनाया। दोनों अधिकारियों को आज ही कोर्ट में आठ बजे तक उपस्थित होने अन्यथा गिरफ्तारी के लिए तैयार रहने का आदेश दिया।