MP में अब पत्थरबाजों की खैर नहीं: मौत के बाद भी वसूला जाएगा हर्जाना, लागू हुआ ये नया कानून

देश मध्य प्रदेश
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मध्यप्रदेश। मध्य प्रदेश में पत्थरबाजों से वसूली कानून का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसमें कहा गया है कि दंगाई की मौत के बाद भी उसकी संपत्ति से वसूली कर नुकसान की भरपाई की जाएगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति को नुकसान का निवारण एवं नुकसान की वसूली एक्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाई की अगर मौत भी हो जाती है, तो भी मुआवजे का दावा खत्म नहीं होगा और उसकी संपत्ति से वसूली कर नुकसान की भरपाई की जाएगी। यह एक्ट पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो गया है। दंगे या अन्य किसी तरह से हुए नुकसान का मूल्यांकन ट्रिब्यूनल करेगा। इसके बाद ट्रिब्यूनल नुकसान करने वाले से उसकी वसूली करेगा।

यहां सुनवाई के दौरान यदि किसी नुकसान करने वाले की मौत हो जाती है तो भी मामला खत्म नहीं होगा, बल्कि उसकी संपत्ति को बेचकर नुकसान की भरपाई की जाएगी।आयुक्त प्रत्येक पक्ष को आदेश की एक प्रति निशुल्क प्रदान करेगा।