प्रतिनियुक्त शिक्षक को तत्काल प्रभाव से मूल विद्यालय में योगदान करने का निर्देश

झारखंड
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रांची। प्रतिनियुक्त शिक्षक को तत्काल प्रभाव से उनके मूल विद्यालय में योगदान करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में रांची जिला शिक्षा अधीक्षक कमला सिंह ने सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, अवर विद्यालय निरीक्षक, रांची-1, 2 और सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को 13 मई को आदेश दिया है।

जिला शिक्षा अधीक्षक ने आदेश में लिखा है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के संयुक्त सचिव द्वारा 7 मार्च, 2022 को जारी आदेश (पत्रांक 471) में शिक्षक/ शिक्षिका का प्रतिनियोजन तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है।

निर्देश दिया जाता है कि क्षेत्राधीन प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में प्रतिनियुक्त शिक्षक को तत्काल प्रभाव से उनके मूल विद्यालय में योगदान करने के लिए (बंद विद्यालय में प्रतिनियोजन को छोड़कर) शिक्षक/शिक्षिका को कार्य विरिमित कराना सुनिश्चित किया जाय। अगर प्रतिनियोजित शिक्षक/शिक्षिका कार्य विरमित नहीं किये जाते है, तो इसकी संपूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।