पंचायत चुनाव में प्रतिनियुक्‍त कर्मियों को इतना मिलेगा यात्रा और दैनिक भत्ता

झारखंड मुख्य समाचार
Spread the love

  • पंचायती राज विभाग ने राज्‍य निर्वाचन आयोग को भेजा आदेश

रांची। झारखंड पंचायत चुनाव को लेकर प्रतिनियुक्त कर्मियों का यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता तय कर दिया गया है। इसका अग्रिम भुगतान करने का निर्देश पंचायती राज विभाग की संयुक्‍त सचिव शैल प्रभा कुजूर ने दिया है। इस संबंध में उन्‍होंने 11 मई को राज्‍य निर्वाचन आयोग के सचिव को पत्र लिखा है।

संयुक्‍त सचिव ने पत्र में लिखा है कि पंचायत निर्वाचन के दौरान चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त किये जाने वाले कर्मियों को मानदेय अग्रिम एवं यात्रा भत्ता दिये जाने के लिए दर का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया गया है।

निर्वाचन कार्य में संलग्न पदाधिकारी और कर्मियों (सभी स्तरों पर) को निर्धारित सार्वजनिक अवकाश के दिनों सहित सामान्य कार्यालय की कार्यावधि से अधिक एवं देर रात्रि तक कार्य करने के निमित अतिरिक्त मानदेय अनुमान्य होगा। सुरक्षित रखे गये कर्मियों को निर्वाचन कर्तव्‍य पर आवश्यकतानुसार प्रतिनियुक्त किये जाने की स्थति में उन्हें भी संबंधित कोटि के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

भोजन और नाश्‍ते की व्यवस्था के लिए अधिकतम 250 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से व्यय किया जा सकेगा। जहां ऐसा करना संभव नहीं हो, वहां 250 रुपये मात्र की राशि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से नकद भुगतान किया जाएगा। नकद भुगतान उन्हीं कर्मियों को देय होगा, जिनके लिए भोजन-नाश्ता की व्यवस्था की जाती है।

उक्त पारिश्रमिक पाने वाले पदाधिकारी/कर्मी की पात्रता का निर्धारण राज्य निर्वाचन आयुक्त और जिला स्तर पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

पारिश्रमिक राशि बैंक एकाउंट में सीधे भेजी जाएगी।

चुनाव प्रशिक्षण को भी कार्य दिवस में शामिल किया जाएगा। तदनुसार कुल भुगतेय मानदेय की गणना की जाएगी।

विशिष्ट रूप से चुनाव प्रक्रिया के लिए नामित / प्रतिनियुक्त कर्मियों को मानदेय की राशि निर्धारित दर पर भुगतेय होगी।

यात्रा भत्ता अग्रिमों की स्वीकृति और विपत्रों की जांच एवं भुगतान आदि के संबंध में शेष प्रक्रिया वही होगी, जो झारखंड यात्रा भत्ता नियमावली और अन्य संगत नियमावली में प्रावधानित है।

यात्रा भत्ता मद में किया गया व्यय (अग्रिम सहित) पंचायत चुनाव मद में विकलनीय होगा।

चुनाव पर्यवेक्षक को मानदेय का भुगतान राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय द्वारा किया जायेगा। चुनाव कर्मी/मतदान कर्मी एवं अन्य को निर्धारित दर से यात्रा भत्ता अग्रिम का भुगतान संबंधित उपायुक्त-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत निर्वाचन) को पंचायत चुनाव के लिए सरकार द्वारा चुनाव मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से किया जायेगा। अन्य प्रतिनियुक्त कर्मियों को निर्धारित मानदेय का भुगतान उनके प्रतिनियुक्त कार्यालय के कार्यालय प्रधान द्वारा किया जाएगा। जिला स्तर पर उपायुक्त इस कार्य के लिए राशि उपलब्ध करायेंगे।