पाकिस्तान। पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने शुक्रवार को आतंकी हाफिज सईद को 31 साल की जेल की सजा सुना दी है। कोर्ट ने सईद पर 3 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह सजा टेरर फंडिंग से जुड़े दो मामलों में सुनवाई के बाद दी गई है।
अमेरिका ने सईद को वैश्विक आतंकी घोषित किया हुआ है। 2008 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव के तहत उसे आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद कई आतंकी हमलों में शामिल रहा है। सईद के नेतृत्व वाले संगठन जमात-उद-दावा के तार आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं।
भारत में भी हाफिज सईद पर एनआईए कोर्ट ने आरोप तय करने का आदेश दिया है। मार्च 2022 में टेरर फंडिंग केस में एनआईए कोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन सहित जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं यासीन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम समेत 15 के खिलाफ गैर-कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है।