लखीमपुर खीरी हिंसा : सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की आशीष मिश्रा की जमानत

देश नई दिल्ली मुख्य समाचार
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नई दिल्‍ली। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी। एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू मुख्‍य आरोपी हैं। वह 129 दिन बाद 15 फरवरी, 2022 को जेल से रिहा हुआ था। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर के दिन गिरफ्तार किया गया था। देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को हाई कोर्ट से जमानत मिली थी।

इस हिंसा में 4 किसानों के अलावा तीन बीजेपी कार्यकर्ता और एक पत्रकार की मौत हो गई थी। 4 अक्टूबर को बहराइच जिले के किसान जगजीत सिंह ने आशीष मिश्रा समेत 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। 9 अक्टूबर 2021 की सुबह आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया। करीब 12 घंटे चली पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।