झारखंड हाईकोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर हुई सुनवाई, पांच मई तक राहत बरकरार

झारखंड
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रांची। मोदी नाम वाले सभी व्यक्ति पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में घिरे कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की ओर से दायर क्वैशिंग याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट म सुनवाई हुई। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में हुई सुनवाई में आगामी पांच मई तक राहुल गांधी की अंतरिम राहत को बरकरार रखा गया।

दरअसल वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान रांची के मोरहाबादी मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी नाम वाले सभी व्यक्ति के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसी टिप्पणी को लेकर अधिवक्ता प्रदीप मोदी ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराते हुए 20 करोड़ रुपए की मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

सिविल कोर्ट के निर्देश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे राहुल गांधी

सिविल कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी करते हुए उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया था. इसी निर्देश के खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सिविल कोर्ट की कार्यवाही को निरस्त करने की अपील की है। वहीं हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाते हुए अंतरिम राहत बरकरार रखा था।