नई दिल्ली। आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) विधेयक (CRPC अमेंडमेंट बिल 2022) लोकसभा के बाद राज्यसभा में पारित हो गया है। इस विधेयक पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मौजूदा दौर में पुराना कानून पर्याप्त नहीं है, इसलिए इसे लाया गया है। कांग्रेस ने इस बिल को असंवैधानिक बताते हुए इसका विरोध किया। विपक्ष इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजे जाने के प्रस्ताव पर वोटिंग कराना चाहता था, जो हो न सकी।
क्या है खास:-
● मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद किसी सजायाफ्ता या किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार शख्स शरीर का नाप लिया जा सकेगा।
● नाप में उसका फिंगर प्रिंट, फुट प्रिंट, आंखों की आइरिश का नमूना, उसकी तस्वीर, जैविक सैंपल जैसे खून का नमूना और दस्तख्त शामिल होगा।
● डेटा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की होगी।