रांची। समय पर सेवा नहीं देने वाले अधिकारियों पर सरकार ने जुर्माना लगाया है। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। ये सभी रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापित हैं।
जानकारी हो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर 29 दिसंबर को झार सेवा अभियान की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित 331 सेवाओं को ससमय उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। बाद में इसमें उद्योग, ऊर्जा और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की 12 सेवाएं जोड़ी गई थी। सूचीबद्ध सेवाओं का निष्पादन तय समय सीमा में करना जरूरी था।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि तय समय में सेवा उपलब्ध नहीं कराने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार सेवा गारंटी कानून का सख्ती से पालन कराने के लिए तकनीकी का भी इस्तेमाल करेगी। इस अधिनियम के तहत तय सेवा में सेवा नहीं देने वाले अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है।
इन अधिकारियों पर लगा जुर्माना