नई दिल्ली। दिल्ली में एक्साइज एक्ट के तहत 25 साल की उम्र से अधिक के लोग अपने घर पर 9 लीटर शराब और 18 लीटर बीयर या वाइन रख सकते हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट के जज सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने कहा कि दिल्ली आबकारी नियम, 2010 का नियम 20, बिक्री और शराब को व्यक्तिगत रखने संबंधी अधिकतम सीमा को निर्धारित करता है। नियम 20 के मुताबिक, 25 साल से अधिक उम्र के लोग अपने पास 9 लीटर व्हिस्की, वोदका, जिन और रम रख सकते हैं, और 18 लीटर बीयर, वाइन रख सकते हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब जमाखोरी के मामले में आरोपी को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ एक्साइज एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी के घर से 51.8 लीटर व्हिस्की, वोदका, जिन, रम और 55.4 लीटर बीयर, वाइन मिली थी। इसके बाद पुलिस ने बगैर लाइसेंस के इतनी बड़ी मात्रा में शराब रखने के आरोप में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
इस मामले में आरोपी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एफआईआर रद्द करने की मांग की थी। आरोपी की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में बताया कि जिस घर से शराब बरामद की गई है उसमें छह लोग रहते हैं, जिनकी उम्र 25 साल से अधिक है।