रांची। झारखंड के पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी को सिविल कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की कोर्ट ने चिरूडीह गोलीकांड में सजा का एलान किया। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी इस मामले में दोषी पाये गये थे।
इस मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव 15 अप्रैल, 2019 से जेल में हैं। उनकी पत्नी निर्मला देवी को 22 मार्च को जेल भेजा गया था। कोर्ट में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 20 गवाहों की गवाही कराई थी।
बता दें कि वर्ष 2015 में झारखंड के हजारीबाग जिले के बड़कागांव के चिरूडीह गांव में कफन सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। पुलिस प्रशासन लगातार उसे खत्म कराने का प्रयास कर रहा था। कई दौर में हुई बातचीत के बाद भी प्रशासन को सफलता नहीं मिली थी। इस बीच आंदोलनकारियों ने खनन कार्य में लगी मशीनें रोक दीं। इसके बाद बड़कागांव की तत्कालीन विधायक निर्मला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया।
विधायक की गिरफ्तारी से नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। निर्मला देवी को पुलिस हिरासत से छुड़ाकर ले गए। पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज और फायरिंग की। इसमें कई ग्रामीणों की मौत भी हो गई। इस मामले में प्रशासन ने 2 दर्जन से अधिक मामले दर्ज कराए थे, जिनमें से 11 मामलों में योगेंद्र साव बरी हो चुके हैं।