दिल्ली: हाई कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज को खोलने की दी इजाज़त, रखीं ये शर्तें

देश नई दिल्ली
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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को निजामुद्दीन मरकज़ की चार मंजिलों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी, जहां तबलीगी जमात कार्यक्रम मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के बीच आयोजित किया गया था और तब से बंद है। अदालत ने मरकज को खोलने की अनुमति इसलिए दी ताकि लोग शब-ए-बारात के दौरान वहां नमाज अदा कर सकें।

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने एक मंजिल पर 100 लोगों की सीमा लगाने की पाबंदी को हटा दिया और कहा कि इस पर सहमति बनी है कि मस्जिद का प्रबंधन यह सुनिश्चित करेगा कि नमाज अदा करने के लिए लोगों को मस्जिद में प्रवेश करने की अनुमति देते समय कोविड-19 प्रोटोकॉल और सामाजिक दूरी का पालन किया जाए।

दिल्ली पुलिस ने शब-ए-बारात के मौके पर मरकज को फिर से खोलने के दौरान कई शर्तें लगायी हैं, जिनमें से कई को अदालती सुनवाई के दौरान पुलिस, दिल्ली वक्फ बोर्ड और मस्जिद प्रबंधन समिति के बीच आपसी सहमति से संशोधित किया गया था।

दिल्ली हाई कोर्ट ने यह उल्लेखित किया कि मस्जिद की इमारत के भूतल और तीन अन्य मंजिलों को शब-ए-बारात से एक दिन पहले दोपहर 12 बजे खोला जाएगा, जो 18 मार्च को है तथा इसे अगले दिन शाम 4 बजे बंद कर दिया जाएगा।